पटना। पटना के चर्चित शिक्षाविद एवं खान ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक खान सर (फैजल खान) को फायरिंग मामले में बड़ी राहत मिली है। सोमवार को पटना सिविल कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत (एंटिसिपेटरी बेल) प्रदान कर दी। अदालत ने मामले में न्यायिक हिरासत में बंद उनके दोनों बॉडीगार्ड्स समेत कुल छह आरोपियों को भी जमानत दे दी।
खान सर की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने यह आदेश सुनाया। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं, हत्या के प्रयास तथा शस्त्र अधिनियम (आर्म्स एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पहले सुरक्षित रख लिया गया था फैसला
जानकारी के अनुसार, इस मामले में सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी थी और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने खान सर उर्फ फैजल खान के आपराधिक इतिहास से संबंधित जानकारी भी तलब की थी। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया था कि पुलिस अपनी जांच पूरी कर केस डायरी प्रस्तुत कर चुकी है और जांच में उपलब्ध तथ्यों को रिकॉर्ड में शामिल किया गया है।
इस मामले में 10 जुलाई को फैसला सुनाया जाना था, लेकिन जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण आदेश जारी नहीं हो सका था। सोमवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए खान सर और अन्य आरोपियों को राहत प्रदान की।
वकील ने क्या कहा?
खान सर के अधिवक्ता अरविंद सिंह महुआर ने बताया कि अदालत ने खान सर को अग्रिम जमानत दे दी है। उन्होंने कहा कि फायरिंग मामले में जेल में बंद दोनों सुरक्षा कर्मियों सहित कुल छह आरोपियों को भी जमानत मिल गई है। उनके अनुसार, पुलिस ने निष्पक्ष जांच करते हुए जो तथ्य सामने आए, उन्हें केस डायरी में दर्ज किया है।
क्या है मामला?
कदमकुआं थाना पुलिस ने 4 जून 2026 को खान ग्लोबल स्टडीज संस्थान के बाहर कथित फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद कांड संख्या 418/2026 दर्ज किया था। इस मामले में खान सर, उनके दो सुरक्षा कर्मियों तथा अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने जांच के दौरान दोनों सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
अदालत से मिली राहत के बाद अब मामले की आगे की सुनवाई विधिक प्रक्रिया के अनुसार जारी रहेगी।

