नई दिल्ली। भारत-नेपाल सीमा से नेपाल की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए पहचान संबंधी नियमों में बदलाव किया गया है। अब केवल आधार कार्ड दिखाकर नेपाल प्रवेश करना पर्याप्त नहीं होगा। यात्रा के दौरान भारतीय नागरिकों को निर्धारित वैध दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
नए नियम के अनुसार, भारतीय नागरिक नेपाल जाने के लिए वैध पासपोर्ट, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र (Voter ID) अथवा भारतीय दूतावास द्वारा जारी वैध प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।
आधार कार्ड को लेकर स्थिति स्पष्ट
सीमा पार यात्रा में पहचान के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण है। अब केवल आधार कार्ड के आधार पर नेपाल जाने की अनुमति नहीं होगी। यात्रियों को यात्रा से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास निर्धारित वैध पहचान दस्तावेज मौजूद है।
यात्रियों को पहले से तैयारी की सलाह
भारत-नेपाल सीमा से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग कारोबार, रोजगार, पर्यटन और पारिवारिक कारणों से आवागमन करते हैं। ऐसे में नए दस्तावेज संबंधी नियम का प्रभाव सीमा से नियमित रूप से आने-जाने वाले यात्रियों पर भी पड़ सकता है।
यात्रियों को सलाह दी जाती है कि सीमा पर पहुंचने से पहले अपने दस्तावेजों की वैधता और नवीनतम प्रवेश नियमों की जानकारी अवश्य जांच लें, ताकि यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

